PAN-Aadhaar Linking: बड़ी खुशखबरी ! इन लोगों को मिल गई पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट , देखें लिस्ट

PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अब लगभग सभी टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि तय समय सीमा के भीतर पैन–आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड इनएक्टिव (Inoperative) हो जाएगा, जिससे बैंकिंग, इनकम टैक्स और अन्य फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं।

हालांकि, इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक अहम अपडेट सामने आया है, जिसमें कुछ खास लोगों को PAN–Aadhaar Linking के नियमों से छूट दी गई है।

पैन–आधार लिंक क्यों है जरूरी?

सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है, इसी कारण पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया।
अगर पैन इनएक्टिव हो जाता है तो कई समस्याएं हो सकती है – जैसे

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार से जुड़े काम रुक सकते हैं।
  • टीडीएस/टीसीएस का लाभ नहीं मिलेगा।

PAN–Aadhaar Linking से इन लोगों को मिली छूट

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मई 2017 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कुछ कैटेगरी के लोगों को पैन आधार लिंक से बाहर रखा गया। इन लोगों पर न तो कोई जुर्माना लगेगा और न ही उनका पैन कार्ड इनएक्टिव होगा।

इन लोगों को पैन–आधार लिंक करना जरूरी नहीं

  • असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में रहने वाले निवासी है।
  • Non-Resident Indians (NRI) यानी जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
  • अनिवासी व्यक्ति (Non-Resident as per Income Tax Act, 1961) है।
  • 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन लोग।

अगर आप ऊपर दी गई किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आपको पैन–आधार लिंक न करने पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

पैन–आधार लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है?

सरकार और UIDAI की ओर से बार-बार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जिन्होंने अभी तक पैन–आधार लिंक नहीं किया है, वे जल्द यह काम पूरा कर लें।

ताजा जानकारी के मुताबिक

31 दिसंबर तक पैन–आधार लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी से पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है।

इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं किया जा सकेगा।

घर बैठे ऑनलाइन पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

अगर आप छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से घर बैठे पैन–आधार लिंक कर सकते हैं:

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर Link Aadhaar विकल्प चुनें।
  • अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
  • अगर पैन पहले से इनएक्टिव है, तो ₹1000 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
  • पेमेंट के बाद Link Aadhaar Status में जाकर स्टेटस चेक करें।

पैन–आधार लिंकिंग को लेकर सरकार सख्त है, लेकिन कुछ खास लोगों को इसमें राहत भी दी गई है। अगर आप छूट वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो बिना देरी किए पैन को आधार से लिंक कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की फाइनेंशियल परेशानी से बचा जा सके।

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