Nanda Gaura Yojana: बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं चला रही हैं , केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी कई अहम योजनाएं लागू हैं। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा योजना, जो बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2025 तय की गई है, ऐसे में पात्र परिवारों को जल्द आवेदन करना चाहिए।
क्या है नंदा गौरा योजना?
नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर और फिर 12वीं कक्षा पास करने के बाद दो चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का सीधा लाभ मां और बेटी दोनों को मिलता है, क्योंकि राशि मां-बेटी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
नंदा गौरा योजना में कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत कुल 62,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो दो किस्तों में मिलती है –
- पहला चरण: बेटी के जन्म पर 11000 रुपये
- दूसरा चरण: बेटी के 12वीं पास करने पर 51000 रुपये
इस तरह जन्म से लेकर 12वीं तक सरकार बेटियों को पढ़ाई के लिए मजबूत आर्थिक सहारा देती है।
नंदा गौरा योजना का उद्देश्य
नंदा गौरा योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सामाजिक उद्देश्य भी हैं –
- भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर रोक लगाना।
- बाल विवाह को रोकना।
- लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना।
- समाज में लैंगिक असमानता को कम करना।
- बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा देना।
किसे मिलेगा नंदा गौरा योजना का लाभ?
नंदा गौरा योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं , जो इस प्रकार है –
- लाभार्थी बालिका उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां ही योजना का लाभ ले सकती हैं।
- बेटी के जन्म के 6 महीने के भीतर पहले चरण का रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
- जन्म सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या ANM सेंटर में होना चाहिए।
- घर पर दाई द्वारा कराया गया जन्म मान्य नहीं है।
- अगर जन्म राज्य के बाहर हुआ है, तो संबंधित प्रमाण पत्र जरूरी है।
- परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना अनिवार्य है।
- दूसरे चरण के लिए हर साल 30 नवंबर तक आवेदन करना होता है।
नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है , इच्छुक अभिभावक योजना की आधिकारिक वेबसाइट nandagaurauk.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी –
- बच्ची का नाम और जन्म विवरण
- बच्ची का आधार कार्ड
- माता-पिता/अभिभावकों का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
ध्यान रखें, इस योजना में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
नंदा गौरा योजना उत्तराखंड की बेटियों के लिए एक बेहद अहम योजना है, जो न सिर्फ उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करती है बल्कि परिवारों को आर्थिक सहारा भी देती है। अगर आप पात्र हैं, तो 20 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन जरूर करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।