Aadhaar–PAN Link Deadline: आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड हर छोटे-बड़े वित्तीय काम के लिए जरूरी हो चुके हैं , सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। ऐसे में टैक्स से जुड़े और बैंकिंग से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।
अगर आपका भी पैन-आधार लिंक किसी कारण से अटका हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसे लिंक करने के लिए ऑनलाइन, बिना लॉगिन और SMS जैसे आसान तरीके उपलब्ध कराए हैं।
PAN Inactive होने पर क्या-क्या दिक्कतें आएंगी?
UIDAI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, बिना पैन-आधार लिंक के निम्न समस्या आ सकती है।
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर सकेंगे।
- नया बैंक अकाउंट खुलवाने में परेशानी होगी।
- डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल होगा।
- TDS/TCS से जुड़े फायदे नहीं मिलेंगे।
- यानी पैन इनएक्टिव होते ही आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी काफी हद तक रुक सकती है।
घर बैठे PAN–Aadhaar Link करने का आसान ऑनलाइन तरीका
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह काम आप मोबाइल या लैपटॉप से कुछ मिनटों में कर सकते हैं।
Aadhaar–PAN Link Step By Step Process
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- अब होम पेज पर Quick Links में दिए गए Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें।
- अब लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में Link Aadhaar चुनें।
- अब अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और आधार पर लिखा नाम दर्ज करें।
- अब जन्मतिथि से जुड़ा विकल्प चुनें (अगर आधार में DOB है)
- UIDAI से वेरिफिकेशन के लिए सहमति दें।
- Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर वेरिफाई करें।
- सफल लिंकिंग के बाद स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।
इन्हें भी पढ़ें – युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, ब्लॉकों पर होगी इनकी भर्ती , 25 हजार सैलरी
बिना लॉगिन किए भी PAN–Aadhaar Link करें , ये है प्रोसेस
अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें।
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं।
- Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- PAN और Aadhaar नंबर भरें।
- वेरिफिकेशन पूरा कर निर्देशों का पालन करें।
SMS से PAN और Aadhaar कैसे लिंक करें?
अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो SMS से भी पैन-आधार लिंक किया जा सकता है।
- SMS फॉर्मेट: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
- इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
ऑनलाइन या SMS से लिंक न हो तो क्या करें?
अगर तकनीकी कारणों से लिंकिंग नहीं हो पा रही है, तो आप NSDL या UTIITSL के अधिकृत PAN Service Center जाकर मैन्युअली पैन-आधार लिंक करा सकते हैं।
अगर आपने अब तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें, ताकि 1 जनवरी 2026 से किसी भी तरह की फाइनेंशियल परेशानी से बचा जा सके।
1 thought on “Aadhaar–PAN Link Deadline: पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो 1 जनवरी 2026 से होगा पैन इनएक्टिव , ऐसे करें लिंक @www.incometax.gov.in”